उत्तरप्रदेशकुशीनगरक्राइम
नगरपालिका कुशीनगर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नोटिस
(1) निषिद्ध क्षेत्र में अवैध निर्माण का मामला (2) निर्माण कार्य व भापुस की नोटिस नगरपालिका के संज्ञान में नहीं

नगरपालिका कुशीनगर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नोटिस
(1) निषिद्ध क्षेत्र में अवैध निर्माण का मामला
(2) निर्माण कार्य व भापुस की नोटिस नगरपालिका के
संज्ञान में नहीं
कुशीनगर । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भापुस) कार्यालय कुशीनगर के सामने निषिद्ध क्षेत्र में बीते पांच अक्टूबर को उप्र पर्यटन का साइनेज लगवाने के लिए निर्माणाधीन ग्राउटिंग (फाउंडेशन) को रोकवाने पहुंचे भापुस के कर्मचारी द्वारा निर्माण में लगे लोगों द्वारा नोटिस नहीं लिए जाने और अपने को नपा कर्मचारी बताए जाने पर फाउंडेशन पर ही नगरपालिका कुशीनगर को संबोधित नोटिस चस्पा कर दिया। फिलहाल दो दिन बीत जाने के बाद आगे कोई कार्य नहीं हुआ। नगरपालिका कुशीनगर की अधिशासी अधिकारी अंकिता शुक्ल ने कहाकि नपा द्वारा साइनेज लगाने सम्बंधी कार्य और न ही भापुस के नोटिस सम्बंधी उन्हें कोई जानकारी है। पता करवाती हूं। भापुस कार्यालय कुशीनगर के एक कर्मचारी ने बताया कि जब वह निर्माण रोकने गए तो कार्यरत कर्मचारियों ने कहाकि वे नपा कुशीनगर के कर्मचारी हैं। उनके द्वारा नोटिस नहीं लिए जाने पर फाउंडेशन पर ही नपा को संबोधित नोटिस चस्पा कर दिया।

भापुस उप मंडल कुशीनगर के संरक्षण सहायक शादाब खान ने बताया कि प्राचीन स्मारक व पुरातात्विक स्थल और अवशेष विधेयक 29 मार्च 2010 के मूल नियम के अधिनियम की धारा 30 क व ख के अंतर्गत संरक्षित स्मारक पुरातात्विक क्षेत्र , बाउंड्री से 100 मीटर तक का क्षेत्र किसी भी प्रकार के खनन, नए निर्माण आदि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित है। पर्यटक सूचना अधिकारी कुशीनगर डा. प्राण रंजन ने कहा कि साइनेज लगाने का कार्य यूपीपीसीएल (उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरशन लिमिटेड) को करना है।





